जनपद में नाव संचालन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने सामान्य नाव के रजिस्ट्रेशन शुल्क को 500 रुपये तथा मोटर बोट के रजिस्ट्रेशन शुल्क को 1500 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी नाव संचालक और नाविक अपनी-अपनी नावों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराएं। इसके साथ ही प्रत्येक सामान्य नाव और मोटर बोट में जरूरी सुरक्षा उपकरण जैसे लाइफ जैकेट, रस्सी, प्राथमिक उपचार किट आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी नाव में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई या बिना रजिस्ट्रेशन संचालन किया गया, तो संबंधित संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के इस निर्णय को जनहित में उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है।